देश

Arvind Kejriwal: सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे केजरीवाल? जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

India News(इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक ईडी के रिमांड पर है। वहीं आज दिल्ली के हाईकोर्ट में सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग वाली एक और याचिका खारिज करते हुए कहा कि, अदालतें “इस मामले” में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और इसका सैमाधान किसी अन्य प्राधिकारी के पास है।

ये भी पढे:-Lok Sabha Election: पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सियासी संग्राम, आज पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी करेंगे रैली

क्या कहा पीठ ने

 

मिली जानकारी के अनुसार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि, अदालतें किसी मुख्यमंत्री को नहीं हटातीं। यह कार्य विधायिका द्वारा किया जाना है। उपराज्यपाल (एलजी) स्थिति की जांच कर रहे हैं। “कभी-कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल) का निजी निर्णय है। अन्य फोरम पहले ही इस मामले पर विचार कर चुका है। इसका समाधान इस अदालत में नहीं है, इसका समाधान किसी अन्य प्राधिकारी के पास है।

न्यायाधीश ने क्या कहा

 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने गुरुवार को इसी तरह की एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा दिखाने में विफल रही। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के कारण कोई “संवैधानिक विफलता” होती है, तो अदालत के बजाय राष्ट्रपति को इस पर कार्रवाई करनी है।

ये भी पढ़े:-Karnataka: बोरवेल में गिरा डेढ़ साल का मासूम, 20 फीट गहराई में फंसा

एलजी को निर्देश देने के अनुरोध को अस्वीकारा

 

इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए संविधान की योजना को लागू करने के लिए एलजी को निर्देश देने की गुप्ता की प्रार्थना को खारिज करते हुए कहा कि, “लोकतंत्र को अपना रास्ता अपनाने दो। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में अपना समय लगेगा. राज्यपाल एवं राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक नैतिकता पर विचार किया जा रहा है। हम राज्य का प्रशासन नहीं करते हैं।”

जानें याचिका की बातें

 

जानकारी के लिए बता दें कि, गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तार होते ही संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन किया है। इसमें कहा गया कि केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल को बर्खास्त करना उपराज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता है। गुप्ता के वकील ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया है क्योंकि अब कैबिनेट नहीं है।

Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

Recent Posts

भारत ने वेस्टइंडीज को 211 रनों से हराया, रेणुका ने किया कमाल का प्रर्दशन

IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने वनडे…

4 minutes ago

‘चिंता मत करो, जो हुआ…’, PM मोदी से मुलाकात पर वसुंधरा राजे का आया जवाब, कही ये बड़ी बात

India News (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Politics: पहले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन के…

8 minutes ago

Bihar News: पूर्वांचल का अपमान नहीं सहेगा भारत, सम्राट चौधरी का केजरीवाल पर प्रहार

पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय India News (इंडिया न्यूज),Bihar: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ…

15 minutes ago

क्रिसमस से पहले ब्राजील में मची तबाही, मंजर देख कांप जाएंगी रूहें, कई लोगों की मौत

Brazil News: दक्षिणी ब्राजील के पर्यटक आकर्षण ग्रामाडो में रविवार (22 दिसंबर, 2024) को लोगों…

18 minutes ago

‘यह यात्रा ऐतिहासिक थी…’ जानें PM Modi के कुवैत यात्रा कैसे रही खास

PM Modi Leaves Kuwait: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कुवैत की अपनी दो दिवसीय "सफल" यात्रा…

27 minutes ago