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राम रहीम के बाद अब आसाराम जेल से छूटा, जानें क्यों 11 साल बाद मिली आजादी  

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : August 13, 2024, 6:10 pm IST
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राम रहीम के बाद अब आसाराम जेल से छूटा, जानें क्यों 11 साल बाद मिली आजादी  

Asaram Bapu parole

India News (इंडिया न्यूज), Asaram Bapu parole: बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को राजस्थान उच्च न्यायालय ने इलाज के लिए सात दिनों की पैरोल दी है। 85 वर्षीय धर्मगुरु पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। आसाराम बापू को जोधपुर की एक पोक्सो अदालत ने अपने आश्रम में एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वह जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। पिछले वर्ष गुजरात की एक निचली अदालत ने इस धर्मगुरु को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया था।

  • 85 वर्षीय धर्मगुरु को इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा
  • नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी
  • आसाराम बापू ने हलफनामे में कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है

याचिका को खारिज

मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा आधार पर सजा के निलंबन की उनकी याचिका को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि आसाराम बापू चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, आसाराम बापू ने कहा कि उनका स्वास्थ्य अनिश्चित है और “तेजी से बिगड़ रहा है”।

11 साल की सजा काट चुका

याचिका में कहा गया है कि आसाराम बापू पहले ही 11 साल की सजा काट चुके हैं, और उन्हें “कई बार दिल का दौरा पड़ा है”। अधिवक्ताओं ने 14 जनवरी की उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि इसमें “99% तक धमनियों में रुकावट” दिखाई गई है।

याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, 85 वर्ष से अधिक आयु का है, उसे आशंका है कि यदि उसे अपनी पसंद के अस्पताल/डॉक्टर से उपचार लेने की अनुमति नहीं दी गई तो वह जेल में ही मर सकता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, चाहे वह दोषी हो या विचाराधीन कैदी।”

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