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India News (इंडिया न्यूज), Asaram Gets Bail: बलात्कार जैसे संगीन आरोप में लंबे समय से जेल में बंद आसाराम को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 2013 के बलात्कार के मामले में गांधीनगर की निचली अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से आसाराम जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को जमानत दी है। जमानत देते हुए कोर्ट ने साफ किया कि इस दौरान सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जमानत के दौरान वह अपने किसी अनुयायी से भी नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक जमानत दी है।
फिलहाल जेल के आरोग्य मेडिकल सेंटर में आसाराम का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि वह दिल के मरीज हैं। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। इससे पहले भी कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दी थी।
आसाराम के वकील ने जमानत के लिए कई बार कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं कोर्ट का साफ कहना है कि सिर्फ मेडिकल आधार पर ही विचार किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। कोर्ट सजा निलंबित करने की याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। आज कोर्ट ने आसाराम को सशर्त जमानत दे दी है।
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पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस मामले में आसाराम को सजा सुनाई गई थी, उसकी एफआईआर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज हुई थी। फिलहाल नारायण साईं जेल में है।
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