• सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था

लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। आशीष मिश्रा को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था और उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश जारी किया था।

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था और एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के लिए आदेश दिया था। जिसके चलते आशीष मिश्रा ने रविवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया था निरस्त

आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीड़ितों को निष्पक्ष एवं प्रभावी तरीके से नहीं सुना गया, क्योंकि उसने साक्ष्यों को लेकर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और यह निरस्त करने के लायक है।

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