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India News(इंडिया न्यूज), RBI Card Tokenization: आज हम जितनी तेजी से तकनीक में विकास कर रहे हैं उतनी ही रफ्तार से अपराधी भी अपना पांव पसार रहे हैं। आज बैठे- बैठे हम कहीं से भी किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तकनीक ने काम आसान तो किया ही है साथ ही रिस्क भी बढ़ा दिया है। इस कारण ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अक्सर कई नियमों में बदलाव किए जाते है। अब आरबीआई की ओर से एक बड़ा बदलाव किया गया है जो की क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़ा है। आइए जानते हैं उस बदलाव के बारे में।
आज क्रेडिट और डेबिट कार्ड के करोड़ों यूजर्स हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े फ्रॉड के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ही भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने जिस कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) को शुरू किया था उसमें कुछ बदलाव किए हैं। अब इसके फायदे के कारण केंद्रीय बैंक ने टोकनाइजेशन के लिए कार्ड ऑन फाइल (Card-on-File Tokenisation) के लिए नए चैनल पेश कर दिए हैं। जिससे कार्ड होल्डर्स को यह फायदा होगा कि वह इसके जरिए अपने अकाउंट को सीधा अलग-अलग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ पाएंगे।
बता दें कि आरबीआई की ओर से इसकी जानकारी शुक्रवार को हुई मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC Meeting) की बैठक के बाद दी गई है। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (CoFT) की शुरुआत सितंबर, 2021 में हुई थी। यह सुविधा 1 अक्टूबर, 2022 से दिया जाने लगा था। जिसके बाद अब तक आरबीआई ने इस सिस्टम के जरिए 56 करोड़ से अधिक टोकन को जारी किया है। इसकी कुल वैल्यू 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है।
पहले ऐसा था कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड से शॉपिंग अगर आप करते हैं तो वेबसाइट पर कार्ड से जुड़े सभी डिटेल्स को फिल करना पड़ता था। जिससे खतरा भी बना रहता था। लेकिन इस टोकन सिस्टम की शुरुआत के बाद से डिटेल्स की जगह अब टोकन के जरिए काम होगा। जिससे कार्ड की डिटेल्स को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस सुविधा का फायदा लेने के लिए आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर टोकन क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन अब इसे बैंक के स्तर पर ही तैयार किया जा सकेगा। इससे आप एक टोकन से ही सभी वेबसाइट पर आसानी से शॉपिंग का मजा ले पाएंगे वो भी बिना डरे।
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