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India News(इंडिया न्यूज), Atul Subhash Salary: तलाक के दौरान पत्नी की मांगों से परेशान 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वो 24 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो छोड़कर गए जिसने देश भर में खलबली मचा दी। अतुल के भाई ने मीडिया को बताया कि कोर्ट में उनकी पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की मांग की थी और नहीं दे पाने पर कानून के मंदिर में खुदकुशी करने की सलाह दे डाली थी। अब सुभाष के वकील ने बताया है कि वो आखिर कमाते कितना थे और सैलरी में से कितना हिस्सा गुजारा भत्ता के तौर पर पत्नी को दिया जाता था।
फैमिली कोर्ट में अतुल की तरफ से केस लड़ रहे वकील दिनेश मिश्रा ने केस का सारा सच बताया है। उन्होंने साफ किया है सुसाइड से पहले अतुल अपने हिस्से का सच जरूर कहकर गए हैं लेकिन आत्महत्या की वजह कोर्ट का आदेश नहीं है। वकील ने सुभाष की मजबूरियां गिनाते हुए बताया कि वो बेंगलुरु में सिर्फ 84,000 रुपए महीने की सैलरी पाते थे। जौनपुर की फैमिली कोर्ट के आदेशानुसार उम्हें करीब 40 हजार रुपए बच्चे के लिए गुजारा भत्ता के तौर पर देने पड़े थे। इसके बाद अतुल के पास बेंगलुरु में रहने का खर्च और परिवार चलाने के लिए 44 हजार रुपए बचते थे।
वकील ने बताया ‘ये रुपए बच्चे के लिए थे पत्नी के लिए नहीं..अगर उन्हें इससे आपत्ति थी तो वो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते थे’। वकील ने अतुल के परिवार वालों को आगे की सलाह देने की पेशकश की है।
बता दें कि इससे पहले अतुल के भाई विकास कुमार ने बताया था कि अतुल की पत्नी निकिता ने उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे थे। जब अतुल ने कोर्ट में असमर्थता जताई तो पत्नी ने कोर्ट में आत्महत्या कर लेने को कहा था। विकास के मुताबिक इस बात पर कोर्ट में सभी हंस पड़े थे। अतुल के परिवार की ओर से शिकायत के बाद लोगों के खिलाफ धारा 108 और बीएनएस की धारा 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है। आरोपियों में इसमें मृतक की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसका भाई अनुराग सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है।
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