Balasore Acid Attack Case: चर्चित एसिड अटैक मामले में बालासोर की स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 में सामने आया था, जिसमें पति द्वारा एसिड हमले के बाद एक महिला की मौत हो गई थी. अब करीब तीन साल बाद इसका कोर्ट का सराहनीय निर्णय आया है.
कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
उड़ीसा के बालासोर की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल समीम अख्तर ने सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य आरोपी चंदन राणा को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 फरवरी 2023 को भीमपुरा इलाके में आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी बनिता सिंह पर कथित रूप से एसिड से हमला किया था. अदालत ने आरोपी राणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ-साथ धारा 326A और 326B (एसिड अटैक से जुड़े प्रावधान) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया. न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और कठोर दंड आवश्यक है. आपको बता दें कि 4 फरवरी को अदालत ने चंदन को दोषी ठहराया था. वहीं इस मामले में अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
क्या है पूरा मामला?
खबरों के मुताबिक, संतरागड़िया निवासी चंदन कुमार राणा ने 20 फरवरी, 2023 को अपनी पत्नी बनिता सिंह और उनकी बड़ी बहन वर्षा सिंह और वर्षा के दो नाबालिग बच्चों सहित तीन अन्य लोगों पर तेजाब फेंक दिया था. इलाज के दौरान बनिता की मौत हो गई. बताया जाता है कि चंदन ने कार्तिक सिंह की छोटी बेटी बनिता सिंह से शादी की थी. हालांकि, डेढ़ महीने के भीतर ही उनके बीच कलह शुरू हो गई, जब बनिता को पता चला कि चंदन की पहले से शादी हो चुकी है और उस शादी से उसके दो बच्चे भी हैं. इसके बाद बनिता अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई. बाद में, जब आरोपी अपने ससुराल गया, तो वहां तीखी बहस छिड़ गई. आवेश में आकर चंदन ने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों पर तेजाब फेंक दिया. इस जघन्य अपराध के बाद बनिता के पिता कार्तिक सिंह ने सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी.