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Zakir Naik Organization Ban
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाईक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ दिया है। फाउंडेशन को 17 नवंबर 2016 को प्रतिबंधित किया गया था। उस समय फाउंडेशन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 (1967 का 37) के तहत एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। बता दें कि जाकिर नाईक अभी मलेशिया में रह रहा है।
गृह मंत्रालय का कहना है कि आईआरएफ से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उसके बयान और भाषण नफरत फैलाने वाले हैं। उसके भाषण से देश में दुश्मनी और नफरत फैल सकती है। जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रहता है। वह वहीं से अपने नफरत भरे उपदेश भेजता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जाकिर नाइक भारत और विदेशों में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी कृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए कट्टरपंथी बयान और भाषण देता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन सब बातों के मद्देनजर यूएपीए के तहत आईआरएफ पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
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