Big Decision of Supreme Court In Bangalore Serial Blast
मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी की याचिका खारिज
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Bangalore Serial Blast सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2008 बेंगलुरू सीरियल ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने केस को बेंगलुरू से केरल ट्रांसफर करने की मांग की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में केस का सामना कर रहे केरल के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता अब्दुल नजीर मदनी को एक खतरनाक आदमी बताया था। कोर्ट ने मदनी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अप्रैल में यह टिप्पणी की थी। पीडीपी नेता ने केरल जाने देने और मामले में सुनवाई पूरी होने तक वहीं रहने की अनुमति मांगी थी। जुलाई 2008 में बेंगलुरु को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में मदनी एक आरोपी है। इस घटना में दो लोग मारे गये थे और 20 अन्य घायल हो गए थे।
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दरअसल, अब्दुल मदनी की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि बेंगलुरु में निगरानी में रहने के बजाय उसे अपने गृह राज्य केरल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। वकील प्रशांत भूषण की ओर दलील दी गई कि मदनी को उन्हीं शर्त पर केरल में भी रखा जा सकता है।
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