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Bank Fraud Case: ईडी की रडार पर मुंबई की ये कंपनी, 12 जगहों पर छापेमारी, 140 खाते फ्रीज IndiaNews  

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : June 28, 2024, 6:59 am IST
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Bank Fraud Case: ईडी की रडार पर मुंबई की ये कंपनी, 12 जगहों पर छापेमारी, 140 खाते फ्रीज IndiaNews  

ED Raids on Premises of Businessman Nasir

India News (इंडिया न्यूज), Bank Fraud Case: मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े कथित 975 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई में 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई है। जान लें कि तलाशी के दौरान, 140 से अधिक बैंक खाते, पांच लॉकर, शेयर और 5 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां मिलीं और बाद में उन्हें फ्रीज कर दिया गया।

इसके अलावा, लेक्सस और मर्सिडीज बेंज सहित तीन हाई-एंड कारें, रोलेक्स और हब्लोट जैसी कई महंगी घड़ियाँ, बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए। एजेंसी ने बताया कि तलाशी में कई संपत्ति रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज भी सामने आए।

  • ईडी की रडार पर मुंबई की ये कंपनी
  • क्या है मामला
  • सीबीआई का आरोप

क्या है मामला

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई मुंबई द्वारा मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड), पुरूषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आधारित है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई के मामले में एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों के संघ से 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

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सीबीआई का आरोप

सीबीआई के आरोपों के अनुसार, मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण निधि को हटाकर बैंकों को नुकसान पहुंचाने और अपने लिए गलत लाभ हासिल करने की साजिश रची। सीबीआई ने अभी तक मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

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फर्जी संस्थाओं का खेल

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला कि इन संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन जुटाने के उद्देश्य से कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशकों द्वारा विभिन्न फर्जी संस्थाओं को शामिल किया गया था। ईडी ने कहा कि संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन का इस्तेमाल प्रमोटरों/निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के खातों में धन को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। आवास प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतान के विरुद्ध फर्जी खरीद दर्ज की गई थी।

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