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कोलकाता, मुंबई के बाद बेंगलुरू में हैवानियत की हदें पार, बाइक सवार ने लिफ्ट देकर कॉलेज छात्रा से किया दुष्कर्म

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : August 18, 2024, 10:07 pm IST
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कोलकाता, मुंबई के बाद बेंगलुरू में हैवानियत की हदें पार, बाइक सवार ने लिफ्ट देकर कॉलेज छात्रा से किया दुष्कर्म

Bengaluru Rape Case

India News (इंडिया न्यूज), Bengaluru Rape Case: बेंगलुरू पुलिस ने बताया कि रविवार (18 अगस्त) की सुबह एक 21 वर्षीय महिला के साथ एक अज्ञात बाइक सवार ने कथित तौर पर बलात्कार किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र) रमन गुप्ता के अनुसार, महिला, जो एक कॉलेज की छात्रा है। एक समारोह के बाद घर लौट रही थी। उसने एक बाइक सवार से लिफ्ट ली, जो उसे निर्धारित स्थान पर ले जाने के बजाय एक सुनसान स्थान पर ले गया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से उसने लिफ्ट ली थी। उसने उसके साथ आपराधिक हमला किया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। हमने बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दरिंदगी की हदें पार

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र) रमन गुप्ता के अनुसार इस घटना रविवार को लगभग 1 बजे हुई। महिला को एचएसआर लेआउट में होसुर सर्विस रोड के पास एक ट्रक के पीछे पाया गया, जिसने केवल एक लाल जैकेट पहना हुआ था। उसके दोस्तों ने उसका आपातकालीन संदेश और स्थान प्राप्त करने के बाद उसे ढूंढा। उन्होंने उसे ढक दिया और उसे पास के अस्पताल ले गए। पुलिस के अनुसार, महिला के दोस्तों ने केवल पैंट पहने हुए एक अज्ञात व्यक्ति को वहां खड़ा देखा। वह घबराया हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। महिला के दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह भाग गया। एसीपी रमन गुप्ता ने बताया कि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। मेडिकल जांच के बाद आगे की जानकारी मिल सकेगी।

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कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मंगलवार (20 अगस्त) को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मृतका के माता-पिता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

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