India News (इंडिया न्यूज़), Best Bakery Case,मुंबई: मुंबई अदालत ने मंगलवार को बेस्ट बेकरी मामले में दोनों आरोपरियों को बरी कर दिया। अदालत ने हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल को इस मामले में दोषों से मुक्त कर दिया।ये मामला 21 साल पुराना है और गुजरात में 2002 में हुए दंगों से जुड़ा हुआ है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद कई दंगे हुए थे, उसमें बेस्ट बेकरी कांड भी शामिल है।
बता दें ये कांड 2002 में हुआ था। एक मार्च 2002 को वडोदरा के हनुमान टेकरी में बेस्ट बेकरी को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। जाानकारी के अनुसार इस हादसे में बेकरी चलाने वाले शेख परिवार सहित 14 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं भीड़ के द्वारा बेकरी को जलाने के पहले लूटपाट भी की थी। इस मामले में गुजरात पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
टाइम लाइन के जरिए जानिए कब क्या हुआ –
- 1 मार्च 2002 को वडोदरा के हनुमान टेकरी में बेस्ट बेकरी को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया
- मामले में गुजरात पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया
- सबूतों के अभाव में वडोदरा की एक अदालत ने 2003 में सभी को बरी कर दिया
- 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को महाराष्ट्र में भेजने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई की एक अदालत में इसकी सुनवाई शुरू हुई।
- मुंबई कोर्ट ने 24 फरवरी 2006 को नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
- आठ आरोपियों को बरी कर दिया।
- चार आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें 2013 में गिरफ्तार किया गया।
- मुंबई की अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई,
- जिसके बाद 2012 में नौ उम्रकैद के दोषियों में से पांच को बरी कर दिया गया।
- 2013 में गिरफ्तार चार आरोपियों में से दो की मौत हो गई बाकी बचे दो- हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल जेल में बंद थे।
- हर्षद रावजी भाई सोलंकी को अदालत ने 13 जून 2023 को बरी कर दिया।
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