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शख्स ने दो साल तक नाबालिग को बनाता रहा हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : June 23, 2024, 4:53 pm IST
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शख्स ने दो साल तक नाबालिग को बनाता रहा हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Maharashtra Crime

India News(इंडिया न्यूज),Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र का है। यहां साल 2020 में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था।

आरोपी पीयूष कुमार ने इलाके की एक नाबालिग लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी पीयूष ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर 2 साल तक उसका यौन शोषण किया। जब पीड़िता मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई तो उसने पीयूष की बात मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने नाबालिग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

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क्या कहा पॉक्सो कोर्ट के वकील ने?

पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील नरेश राम ने बताया कि आरोपी पीयूष कुमार ने पीड़िता को दोस्त से मिलने के बहाने कहलगांव के गांगुली पार्क में बुलाया था। जहां आरोपी पीयूष ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसे अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान उसने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपी पीड़िता को दो साल तक वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा।

पुलिस ने कैसे की कार्रवाई?

पीड़िता ने जब उससे मिलने से इनकार कर दिया तो उसके व्यवहार से तंग आकर आरोपी पीयूष ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को पीड़िता के परिजनों ने देखा तो पीड़िता से इस बारे में पूछा गया। पीड़िता ने रोते हुए पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। माता-पिता ने मई 2022 में कहलगांव में लिखित आवेदन दिया। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और वीडियो को साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। मामले में नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लड़की के नाबालिग होने के कारण आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को दोषी पाया गया और उसे 20 साल की जेल और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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