होम / शख्स ने दो साल तक नाबालिग को बनाता रहा हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

शख्स ने दो साल तक नाबालिग को बनाता रहा हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Rajesh kumar • LAST UPDATED : June 23, 2024, 4:53 pm IST

India News(इंडिया न्यूज),Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर की एक अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र का है। यहां साल 2020 में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था।

आरोपी पीयूष कुमार ने इलाके की एक नाबालिग लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी पीयूष ने नाबालिग को ब्लैकमेल कर 2 साल तक उसका यौन शोषण किया। जब पीड़िता मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई तो उसने पीयूष की बात मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने नाबालिग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

प्रज्वल के बाद भाई सूरज रेवन्ना गिरफ्तार, जानें आरोप-Indianews

क्या कहा पॉक्सो कोर्ट के वकील ने?

पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील नरेश राम ने बताया कि आरोपी पीयूष कुमार ने पीड़िता को दोस्त से मिलने के बहाने कहलगांव के गांगुली पार्क में बुलाया था। जहां आरोपी पीयूष ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसे अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान उसने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपी पीड़िता को दो साल तक वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा।

पुलिस ने कैसे की कार्रवाई?

पीड़िता ने जब उससे मिलने से इनकार कर दिया तो उसके व्यवहार से तंग आकर आरोपी पीयूष ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को पीड़िता के परिजनों ने देखा तो पीड़िता से इस बारे में पूछा गया। पीड़िता ने रोते हुए पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी। माता-पिता ने मई 2022 में कहलगांव में लिखित आवेदन दिया। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और वीडियो को साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। मामले में नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लड़की के नाबालिग होने के कारण आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को दोषी पाया गया और उसे 20 साल की जेल और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

NEET पेपर लीक के तार बिहार के बाद महाराष्ट्र से जुड़े, मामले में आया ये बड़ा ट्विस्ट  -IndiaNews

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

अब आंध्र प्रदेश भी उठाएगा विशेष राज्य के दर्जे की मांग, टीडीपी नेता ने किया खुलासा
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में बस पलटने से नवजात की मौत, 30 से अधिक यात्री घायल-Indianews
T20 World Cup: वर्ल्ड चैंपियन बनते ही टीम इंडिया पर हुई पैसों की बरसात, मिले 125 करोड़-IndiaNews
पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं Shatrughan Sinha, खुद बेटे ने दी हेल्थ अपडेट-IndiaNews
Jammu Kashmir की घाटी में हथियार के साथ दिखे दो संदिग्ध, सुरक्षाबलों ने चलाया सर्च अभियान
क्या कभी सोचा हैं जब याद्दाश चली जाती हैं तो कैसे इंसान को अपनी भाषा रह जाती हैं याद? जाने कैसे-IndiaNews
SuryaKumar Yadav: फाइनल में सूर्यकुमार ने दोहराया 40 साल पहले का कारनामा, कपिल देव के इस कैच ने भी बदल दिया था मैच का रुख-IndiaNews
ADVERTISEMENT