India News (इंडिया न्यूज़), BNS: सरकार ने भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस में दो नए खंड जोड़े गए हैं। जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बनाए गए तीन विधेयकों में से एक है। पहली – धारा 86 – में एक महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना “क्रूरता” की परिभाषा में शामिल किया गया। विधेयक के पिछले संस्करण में, धारा 85 में पति या उसके परिवार के सदस्यों को अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान था।
इसे परिभाषित करते हुए बताया गया कि महत्वपूर्ण रूप से महिला के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना क्रूर व्यवहार” कहलाएगा । दूसरे प्रावधान के मुताबिक किसी यौन उत्पीड़न पीड़िता की अनुमति के बिना अदालती कार्यवाही से उसकी पहचान उजागर करने पर दो साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
Also Read:
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.