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India News (इंडिया न्यूज़), Mundra Port Drug Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 3 अप्रैल को आदेश दिया मुंद्रा पोर्ट से मिली ड्रग तस्करी के मामले को होशियारपुर की एक कोर्ट से गुजरात के अहमदाबाद की एक विशेष NIA कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इसके लिए याचिका दायर की थी। बता दें, सितंबर 2021 में, DRI अधिकारियों को मुंद्रा बंदरगाह पर टैल्क पाउडर की खेप में 2,988 किलोग्राम हेरोइन मिली थी। यह खेप अफगानिस्तान से आयात की गई थी।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने गुजरात में एक मामला दर्ज किया है और दूसरा मामला यहां साकेत की एक विशेष अदालत में लंबित है। तीसरा मामला होशियारपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित है। NIA चाहती थी कि प्रभावी सुनवाई के लिए पंजाब मामले को अहमदाबाद ट्रांसफर किया जाए।
न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने NIA की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों पर ध्यान दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी उन मामलों में जांच से वंचित है जो आपस में जुड़े हुए हैं।एसवी राजू ने कहा, “गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से तस्करी का सामान बरामद किया गया था और संबंधित मामलों में दो अलग-अलग मुकदमों से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।”
उन्होंने कहा, “गुजरात और पंजाब में अलग-अलग मुकदमे NIA के लिए गंभीर समस्या पैदा करेंगे।” शीर्ष अदालत ने आरोपियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि एक मामले की सुनवाई गुजरात स्थानांतरित नहीं की जानी चाहिए। पिछले साल 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की ट्रांसफर याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किया था। गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2021 को ड्रग्स बरामदगी की जांच NIA को स्थानांतरित कर दी थी।
इससे पहले, केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले को अहमदाबाद स्थानांतरित करने की मांग करते हुए पंजाब की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि मामला स्थानांतरित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामले में, नौ लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया है और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत होशियारपुर की एक विशेष अदालत में मुकदमा शुरू किया जाना था। एनआईए ने अहमदाबाद कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में पंजाब और दिल्ली में गिरफ्तार सभी आरोपियों का जिक्र किया है।
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