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Penalty on M Damodaran: सेबी के पूर्व प्रमुख पर लगा बड़ा जुर्माना, एम दामोदरन को 200 करोड़ से ज्यादा रुपया चुकाने को कहा गया

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : March 22, 2024, 8:02 am IST
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Penalty on M Damodaran: सेबी के पूर्व प्रमुख पर लगा बड़ा जुर्माना, एम दामोदरन को 200 करोड़ से ज्यादा रुपया चुकाने को कहा गया

Penalty on M Damodaran:

India News (इंडिया न्यूज़), Penalty on M Damodaran: सेबी के पूर्व प्रमुख एम दामोदरन को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लॉसूट का उल्लंघन करने के आरोप में 200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी के पूर्व प्रमुख को इस मामले में 24.84 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने को कहा गया है। वहीं भारतीय करेंसी में यह रकम लगभग 206 करोड़ रुपये हो जाती है।रिपोर्ट के मुताबिक, यह जुर्माना अमेरिका में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा अपहेल्थ और ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स से जुड़े एक मामले में लगाया गया है।

पूर्व सेबी प्रमुख को बड़ा झटका

बता दें कि, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपहेल्थ लिस्टेड कंपनी है। जिसके पूर्व सेबी प्रमुख एम दामोदरन शेयरहोल्डर हैं। ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स में उनके अलावा उसके प्रमोटर्स, प्रमुख शेयरधारकों और डाइरेक्टर्स के ऊपर भी जुर्माना लगाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने सब मिलाकर 110.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 920 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, यह मामला ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स में अपहेल्थ के द्वारा हिस्सेदारी खरीदने से जुड़ा हुआ है। अपहेल्थ ने कोर्ट में दावा किया है कि उसने ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स में 94.81 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए कैश, स्टॉक और डेट में 2,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया। परंतु, उसके बाद भी प्रमोटर्स और डाइरेक्टर्स ने उसे मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं दिया।

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शिकागो ट्रिब्यूनल में चल रही सुनवाई

बता दें कि, अपहेल्थ ने आरोप लगाया कि उसके साथ ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साझा नहीं किए गए। इससे पहले एक भारतीय कोर्ट को अपहेल्थ ने बताया था कि शेयर पर्चेज एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक सौदे के दौरान पार्टियां अमेरिका में आर्बिट्रेशन को लेकर सहमत हुई थीं। उस समय अपहेल्थ को ग्लोकल हेल्थकेयर सिस्टम्स यूएस आर्बिट्रेशन में जाने से रोकने का प्रयास कर रही थी। जिसके बाद उसने भारतीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभी इस मामले को लेकर सुनवाई शिकागो ट्रिब्यूनल में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के बैनर तलेहो रही है।

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