India News (इंडिया न्यूज), Bihar Reservation Policy: बिहार आरक्षण को लेकर चल रहे केस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार (29 जुलाई) को सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की सरकार को बड़ा झटका दे डाला है। ये सीएम के लिए दूसरा बड़ा झटका है क्योंकि इससे पहले बजट के दौरान नीतीश बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाए थे और अब रिजर्वेशन का वादा भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट (Patna HC) के फैसले पर रोक लगाने की अपील को रिजेक्ट कर दिया है। आगे जानें इस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसे कोर्ट ने अप्रूव नहीं किया और पटना एचसी ने इस पर क्या फैसला सुनाया था?
बिहार में सरकार आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की कवायद कर रही है। इसके खिलाफ एक केस में पटना हाईकोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी है, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने पहले ही नीतीश सरकार के आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया था, इस फैसले के खिलाफ अपील लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, आज SC ने इस पर फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
UP कुर्सी के अटकलों पर लगा ताला! दिल्ली बैठक में CM Yogi को लेकर Modi ने दिया साफ संकेत
इस आरक्षण पॉलिसी की बात करें तो इसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए पिछड़े वर्गों को मिलने वाला आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था। पहले पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन कोटा 50 प्रतिशत था। आरक्षण पर शीर्ष अदालत का फैसला नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका लेकर आया है क्योंकि सरकार इससे पहले बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने की वजह से क्रिटिसिज्म झेल रही थी।
Worli Hit and Run Case: तेज BMW कार ने युवक को मारी टक्कर, 7 दिन बाद शख्स की हुई मौत
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.