India News (इंडिया न्यूज), Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के केस में दोषियों शीर्ष अदालत ने रविवार तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। इस मामले में सुनवाई करतेह हुए शीर्ष अदालत ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इस याचिका में 11 दोषियों में से सात ने गुरुवार को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण की समय सीमा छह से चार सप्ताह तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर पुरुषों को रविवार तक जेल अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए कहा है।
बता दें कि 8 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को शीघ्र रिहाई देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सभी 11 लोगों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश “कपटपूर्ण तरीकों और तथ्यों को निलंबित करके प्राप्त किया गया था।” इसके साथ ही रिहाई की समीक्षा के लिए याचिका दायर नहीं करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई। इसमें यह भी कहा गया कि राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए था कि इन लोगों को केवल महाराष्ट्र द्वारा ही रिहा किया जा सकता है, जहां उन पर मुकदमा चलाया गया था।
Also Read:-
Trump Education Secretary: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शिक्षा सचिव के लिए नामित…
India News (इंडिया न्यूज),UK Weather News: उत्तराखंड के सभी जिलों में इन दिनों मौसम शुष्क बना…
India News (इंडिया न्यूज), JDU Office: पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के…
Unique Watch Never Rings 12: हम सभी समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi Election 2025: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप)…
India News (इंडिया न्यूज), UP By Election 2024: त्तर प्रदेश में उपचुनाव के परिणामों से…