India News (इंडिया न्यूज), Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो मामले के दोषियों के आत्मसमर्पण के लिए समय मांगने के अनुरोध पर कल सुनवाई करेगा। 11 दोषियों में से सात ने गुरुवार को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण की समय सीमा छह से चार सप्ताह तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया था।

आत्मसमर्पण करने का आदेश

इस मामले में वकीलों ने पीठ से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया क्योंकि आत्मसमर्पण का समय रविवार को समाप्त हो रहा है। पीठ ने तब रजिस्ट्री को मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।

8 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को शीघ्र रिहाई देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सभी 11 लोगों को दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

दोषियों की मांग

दोषियों में से एक, गोविंदभाई नाई ने समय बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी याचिका में घरेलू जिम्मेदारियों का हवाला दिया। एक अन्य दोषी, रमेश रूपाभाई चंदना ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शादी की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। मितेश चिमनलाल भट ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी शीतकालीन उपज कटाई के लिए तैयार है। वह आत्मसमर्पण करने से पहले इसे पूरा करना चाहेंगे। चौथे दोषी प्रदीप रमनलाल मोधिया ने कहा कि हाल ही में उनके फेफड़े की सर्जरी हुई है। उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए।

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