Hindi News / Indianews / Bjp Has Filed A Complaint Against Leader Of Opposition In Lok Sabha Rahul Gandhi Under Sections 109 115 117 125 131 And 351

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने इन गंभीर धाराओं में मामला कराया दर्ज, अगर दोषी पाए गए तो हो सकती है आजीवन कारावास की सजा, चली जाएगी सांसदी!

Complaint Against Rahul Gandhi: बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।

BY: Sohail Rahman • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Complaint Against Rahul Gandhi: संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई हाथापाई को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने (बीजेपी) दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और आज (19 दिसंबर 2024) संसद परिसर में हुई पूरी घटना की जानकारी दी। अब सवाल ये उठा है कि, बीजेपी ने जिन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है, उन धाराओं के तहत राहुल गांधी को कितने साल की सजा हो सकती है?

किन धाराओं में मामला हुआ दर्ज

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इन धाराओं के तहत कितने साल की सजा हो सकती है।

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Complaint Against Rahul Gandhi (इन धाराओं के तहत हो सकती है इतनी सजा)

  1. धारा 109 – यानी हत्या का प्रयास, इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल की सजा होती है।
  2. धारा 117- जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। इस धारा के तहत सजा चोट पर निर्भर करती है, जो सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। अगर चोट की वजह से स्थायी विकलांगता या लगातार निष्क्रियता होती है, तो सजा और भी गंभीर होती है।
  3. धारा 115- जानबूझकर चोट पहुंचाना। इस धारा के तहत एक साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
  4. धारा 131- यह व्यक्तिगत हमलों और शारीरिक हिंसा से संबंधित है। इस धारा के तहत तीन महीने तक की जेल और एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
  5. धारा 125- जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। इस धारा के तहत 3 महीने तक की जेल हो सकती है।
  6. धारा 351- आपराधिक धमकी। इस धारा के तहत अपराधी को दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कही ये बात

कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि, राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है, उससे उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। उन्होंने कहा, “गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है। राहुल गांधी ने शारीरिक हमला करने और उकसाने का काम किया है। कांग्रेस की हालत खूंखार बिल्ली खंभा नोचने जैसी हो गई है।”भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए यह भी कहा कि, राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया है और बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का देने से कुछ नहीं होता। उनके धक्का देने से एक वरिष्ठ सांसद का सिर फूट गया, दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि, धक्का देने से कुछ नहीं होता। अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार की रगों में बहती है… शर्मनाक।”

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