India News (इंडिया न्यूज), Complaint Against Rahul Gandhi: संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई हाथापाई को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरे मामले को लेकर हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने (बीजेपी) दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और आज (19 दिसंबर 2024) संसद परिसर में हुई पूरी घटना की जानकारी दी। अब सवाल ये उठा है कि, बीजेपी ने जिन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है, उन धाराओं के तहत राहुल गांधी को कितने साल की सजा हो सकती है?
हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इन धाराओं के तहत कितने साल की सजा हो सकती है।
Complaint Against Rahul Gandhi (इन धाराओं के तहत हो सकती है इतनी सजा)
कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि, राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है, उससे उन्हें लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। उन्होंने कहा, “गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है। राहुल गांधी ने शारीरिक हमला करने और उकसाने का काम किया है। कांग्रेस की हालत खूंखार बिल्ली खंभा नोचने जैसी हो गई है।”भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए यह भी कहा कि, राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने धक्का दिया है और बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का देने से कुछ नहीं होता। उनके धक्का देने से एक वरिष्ठ सांसद का सिर फूट गया, दो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि, धक्का देने से कुछ नहीं होता। अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार की रगों में बहती है… शर्मनाक।”
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