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Bombay High Court Rejects Nawab Malik Petition : ईडी की कस्टडी से रिहाई के लिए दायर की थी याचिका

Bombay High Court Rejects Nawab Malik Petition

इंडिया न्यूज, मुंबई:

Bombay High Court Rejects Nawab Malik Petition बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका (petition dismissed) खारिज कर दी है। यह नवाब मलिक (Nawab Malik) के लिए बड़ा झटका है। एनसीपी नेता ने क्रूज ड्रग्स केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत (custody) से तत्काल रिहाई की मांग के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती है। नवाब कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई जरूरी है और अभी राहत नहीं दी जा सकती।

जानिए हाईकोर्ट की बेंच ने क्या कहा

जस्टिस प्रसन्ना वराले और जस्टिस श्रीराम मोदक की बेंच ने कहा,हम इस अंतरिम आवेदन पर स्वीकृति नहीं दे सकते है। उन्होंने कहा, नवाब मलिक के केस में कुछ ऐसे मसले हैं जिनपर सुनवाई बहुत आवश्यक है, इसलिए महिला की ईडी की हिरासत से रिहाई की याचिका को खारिज किया जाता है।

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क्या है नवाब मलिक की आपत्ति

नवाब मलिक ने अपनी याचिका मे दावा किया था कि पिछले माह 23 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी व रिमांड अवैध है। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दी रिमांड की मंजूरी दी गई थी। एनसीपी नेता ने कहा था कि पीएमएलए के अंतर्गत कार्रवाई से पहले ही यह आदेश दे दिया गया था। सीनियर वकील अमित देसाई ने कहा कि मलिक के रेट्रोस्पेक्टिव ऐप्लिकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया और पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को मलिक की हिरासत दे दी जो अनुचित है।

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Vir Singh

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