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Bombay High Court ने IT नियमों में 2023 के संशोधनों को किया खारिज

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : September 20, 2024, 5:40 pm IST
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Bombay High Court ने  IT नियमों में 2023 के संशोधनों को किया खारिज

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India News (इंडिया न्यूज),Bombay High Court:बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को खारिज कर दिया, जिसके तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में ‘फर्जी और भ्रामक’ सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस अतुल चंदुरकर की टाई-ब्रेकर बेंच ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं”। जनवरी 2024 में जस्टिस गौतम पटेल और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद यह मामला टाई-ब्रेकर जज के पास आया।

2023 में, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम 2021) में संशोधन किया। नियम 3, जो केंद्र को झूठी ऑनलाइन खबरों की पहचान करने के लिए एफसीयू बनाने का अधिकार देता है, को आलोचना और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

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स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 की शक्तियों (अल्ट्रा वायर्स) से परे हैं और संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को चलाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (1) (ए) (जी)) का उल्लंघन करते हैं।

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