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इस राज्य में सरकार खुद बोरी भरकर बेचेगी भांग, वजह जान पकड़ लेंगे माथा

Reepu kumari • LAST UPDATED : September 5, 2024, 9:51 am IST

Cannabis bill Himachal Pradesh

India News (इंडिया न्यूज), Cannabis bill Himachal Pradesh: हिमाचल में आर्थिक हालात लगातार गिरते जा रहे हैं। आलम ये है कि विधायकों ने वेतन ना लेने का फैसला किया है। लेकिन वहां से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) को अपना घर यानि राज्य को मजबूत करने के लिए एक नया रास्ता चुनना पड़ रहा है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भांग की कमाई को अपना जरिया बनाने जा रही है। सुक्खू के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से बाकायदा कागज पर सारे नफे नुकसान का अंदाजा लगाते हुए विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी कर ली गई है। हिमाचल की पहाड़ियों पर उगने वाली भांग अब राज्य को संभालेगी। राज्य की कांग्रेस सरकार अब भांग की खेती (Bhang ki kheti) को वैध बनाने के लिए तैयार है। यहां जान लेें कि यह जरूरी नहीं मजबूरी है सरकार की इसकी खेती से अब बैन को हटाना पड़ रहा है।

6 माह पहले से तैयारी

हिमाचल प्रदेश की सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी तेज हुए। 26 अप्रैल, 2023 को एक समिति का गठन हुआ था।

नकदी की कमी से जूझ रही राज्य सरकार औद्योगिक भांग की खेती को वैध बनाने के लिए तैयार है। बजट सत्र के दौरान सुक्खू ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर, विधायक हंस राज, डॉ. जनक राज और पूरण ठाकुर शामिल थे।

समिति के सदस्यों ने अपने मॉडल का अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा किया। नेगी ने कहा, “यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार राजस्व उत्पन्न करने के अलावा लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए भांग के पौधों के गैर-मादक उपयोग का एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएगी।” समिति ने विनियमन नीति के सभी पहलुओं का अध्ययन किया है। लेकिन अभी तक समिति ने भांग को वैध बनाने से सरकार द्वारा उत्पन्न होने वाले रोजगार और राजस्व लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

“समिति ने भांग के चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए बाजार खोलने के लिए विनियमन और नीति ढांचे के सभी पहलुओं पर विचार किया है ताकि रोगियों को सुरक्षित प्राकृतिक दवाओं तक पहुंच प्रदान की जा सके और राज्य में प्लास्टिक और निर्माण सामग्री के लिए बायोडिग्रेडेबल या जैविक विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें।

1985 के तहत भांग की खेती पर बैन

उन्होंने कहा, “सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। अभी तक कोई भी सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के खिलाफ नहीं है।” समिति ने पर्यावरण लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में भांग बाजार के दायरे का भी विश्लेषण किया। हिमाचल प्रदेश की लगातार दो सरकारें पिछले दो दशकों से राज्य में भांग के व्यापार को वैध बनाने पर विचार-विमर्श कर रही हैं। भांग का दोहन मादक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। अनुमान है कि हिमाचल में 2,400 एकड़ में भांग की संगठित अवैध खेती की जाती है। हर साल राज्य से 960 करोड़ रुपये की चरस तस्करी करके पश्चिमी यूरोपीय और स्कैंडिनेवियाई देशों में भेजी जाती है, जबकि इजरायल में मलाना क्रीम की मांग है। राज्य में उत्पादित भांग उच्च गुणवत्ता की है और इसकी नियंत्रित खेती करने की संभावना है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत भांग की खेती, उत्पादन, रखरखाव और परिवहन के प्रावधान हैं।

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इससे पहले इस राज्य ने भी लिया था यही फैसला 

हिमाचल प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए औषधीय उद्देश्यों और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य नहीं है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने 2017 में ऐसा किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश ने ऐसा किया।

भांग, वह पौधा जिससे राल के रूप में चरस निकाला जाता है, लाहौल और स्पीति को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में जंगली रूप में उगता है। कुल्लू जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में, उच्च गुणवत्ता वाली चरस निकालने के लिए विदेशियों द्वारा गुप्त रूप से संकर भांग बोई जाती है, जिसे विदेशों में और भारत के प्रमुख स्थानों पर अत्यधिक कीमतों पर बेचा जाता है।

पूर्व सीएम जय राम ठाकुर ने राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की योजना पर काम किया था। भाजपा सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा सालाना 18,000 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद थी। भाजपा सरकार ने 50,000 नौकरियां पैदा करने और 2.8 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा था।

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