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अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका ली गई वापस -IndiaNews

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : June 26, 2024, 11:16 am IST
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अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका ली गई वापस  -IndiaNews

Arvind Kejriwal

India News (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal Arrested: शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें  कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा एजेंसी को आप सुप्रीमो से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दिए जाने के बाद बुधवार को सीबीआई ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली।

केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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  • अरविंद केजरीवाल  गिरफ्तार 
  • सीबीआई ने किया अरेस्ट
  • औपचारिक रूप से नहीं हुई गिरफ्तारी 

औपचारिक रूप से नहीं हुई गिरफ्तारी 

बुधवार को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की हिरासत मांगी। हालांकि, अदालत ने बताया कि केजरीवाल को अभी तक औपचारिक रूप से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीबीआई वकील ने अदालत से कहा, ”मैं पूछताछ करने और औपचारिक गिरफ्तारी के लिए औपचारिक हिरासत की मांग करना चाहूंगा।”

सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए, केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया था कि सीबीआई ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और उनसे पूछताछ करने का आदेश हासिल किया था।

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केजरीवाल के वकील की मांग

केजरीवाल के वकील ने कहा, “जिस तरह से यह किया गया है वह गंभीर चिंता का विषय है। कृपया हमें दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति दें और इस सुनवाई को कल के लिए टाल दें… अगर हम जवाब दाखिल करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा।”

बता दें कि सीबीआई ने 25 जून को जेल से केजरीवाल का बयान लिया और बुधवार को ट्रायल कोर्ट के सामने उन्हें पेश करने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए सीबीआई ने कहा कि जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है और कानून यह अनिवार्य नहीं करता है कि आरोपी को सूचित किया जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा, “कानून यह नहीं कहता है कि जब मैं जाकर उसकी जांच करना चाहता हूं तो मुझे उन्हें बताना होगा। के कविता के मामले में भी यही हुआ। मुझे केवल अदालत की अनुमति की आवश्यकता है।”

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