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India News (इंडिया न्यूज),Central Government Employees: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर नियमों में बदलाव किया है। कर्मचारी अब 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सामान्य रिटायरमेंट की तरह सभी लाभ मिलेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) शुरू की गई थी। इसे 2009 में संशोधित किया गया और अब यह निजी कर्मचारियों के लिए भी खुला है। NPS एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाना है। इसे सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा चलाया जाता है।
हाल ही में जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारी अब NPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। यह जानकारी कर्मचारी कल्याण मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी विभाग (DoP&PW) ने दी है। केंद्रीय सिविल सेवा 2021 के नियमों के तहत NPS में शामिल होने वाले कर्मचारियों को यह सेवा मिलेगी। इस नियम के तहत, केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कभी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी जो लगातार 20 साल तक काम करता है, वह रिटायरमेंट का लाभ उठा सकता है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक कर्मचारियों को कम से कम तीन महीने पहले अपने नियोक्ता को लिखित सूचना देनी होगी। नियोक्ता इस आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता। तीन महीने की नोटिस अवधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति प्रभावी होगी।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को सरकार PFRDA द्वारा तय की गई सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। ये सुविधाएं नियमित सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली सुविधाओं के समान होंगी। अगर किसी कर्मचारी ने दूसरा NPS खाता खोला है, तो उसे इसकी जानकारी भी PFRDA को देनी होगी।
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