India News(इंडिया न्यूज),Poor Prisoners: गृह मंत्रालय ने गरीब जेल कैदियों को जमानत दिलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसका लाभ जेल में बंद उन कैदियों को मिलेगा जो अपनी जमानत राशि का खर्च वहन नहीं कर सकते।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि हर राज्य इसके लिए एक खाता खोले, ताकि ये पैसा जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके. गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय ने सालाना 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसका इस्तेमाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में बंद गरीब कैदियों को जमानत पाने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। राज्यों को इसके सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
गृह मंत्रालय के नोटिस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी जिलों में अधिकार प्राप्त समितियां और राज्य मुख्यालय स्तर पर निगरानी समितियां गठित करने को कहा गया है. साथ ही, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो प्रक्रिया या दिशानिर्देशों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण लेने के लिए गृह मंत्रालय या केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से जुड़ सकता है।
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