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Chandrababu Naidu Bail: चंद्रबाबू नायडू को मिली अंतरिम बेल, जानें कोर्ट ने क्या कहा

India News (इंडिया न्यूज), Chandrababu Naidu Bail: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को मंगलवार के दिन हाईकोर्ट ने राहत देते हुए चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को पूर्व सीएम नायडू की जमानत याचिका खारीज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने टीडीपी प्रमुख को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट कोर्ट इस मामले में मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को बहस सुनेगी। वहीं कोर्ट ने जमानत को दौरान पूर्व सीएम को अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है।  साथ ही हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाने की भी आदेश दिया है।

बता दें कि  टीडीपी प्रमुख  एन चंद्रबाबू नायडू को आपराधिक जांच विभाग (CID) ने 9 सितंबर सुबह 6:00 बजे अरेस्ट किया थी। CID द्वारा एन चंद्रबाबू नायडू ( N Chandrababu Naidu) पर 350 करोड़ रुपये कौशल विकास घोटाले का आरोप लगाया गया है।

CID ने क्या कहा था

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सीआईडी ​​के अतिरिक्त डीजीपी एन.संजय का कहना था  कि यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना के आसपास घूमता है, जिसका कुल अनुमानित परियोजना मूल्य 3,300 करोड़ रुपये है। कथित धोखाधड़ी से आंध्र प्रदेश सरकार को भारी नुकसान हुआ है 300 करोड़ रुपये से अधिक है। एन चंद्रबाबू नायडू को इस योजना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है, जो शेल कंपनियों के माध्यम से सार्वजनिक धन को निजी संस्थाओं में स्थानांतरित करने में जुटा था।

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Mudit Goswami

मुदित गोस्वामी, प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं. Delhi university से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त कर Paigam.Network जैसी संगठन के साथ बतौर रिसर्चर और कॉन्टेक्ट राइटर काम कर चुके हैं. पत्रकारिता जगत में 3 से अधिक सालों के अनुभव के साथ इंडिया न्यूज़ में पॉलिटिक्स और धर्म से जुड़ी खबरें/स्टोरी लिखना पसंद करते हैं.

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