भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए नया नियम निकाला है. इसके तहत आप जो पहले 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. अब इसके लिए आप केवल आधे घंटे पहले तक रेलवे के नियम बदल सकते हैं.
बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए भारतीय रेलवे का नियम
Indian Railway Rules: लोग कहीं भी जाने के लिए काफी दिनों पहले ही ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं. हालांकि कई बार किसी कारणवश देरी हो जाती है और वो ट्रेन नहीं पकड़ पाते. इसके कारण उन्हें कई बार ट्रेन छोड़नी पड़ती थी. हालांकि अब ऐसा नहीं होगा. भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल से अपने नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों को राहत दी है. अब आप अपनी ट्रेन के निर्धारित समय पर प्रस्थान करने से आधे घंटे पहले घटाकर दूसरे आरक्षण चार्ट तैयार होने तक कर दिया गया है. पहले ये समय सीमा 24 घंटे थी. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो गई है, तो आइए जानते हैं कि आप बोर्डिंग स्टेशन कैसे बदल सकते हैं.
हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं. ध्यान रखें कि ये सुविधा केवल कंफर्म टिकट या आरएसी टिकटों के लिए शुरू की गई है. आप एक पीएनआर पर एक ही बार बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं. अगर आप अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलते हैं, तो आप पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ सकते हैं. अगर आप पुराने स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं, तो पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.
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