संबंधित खबरें
महाकुंभ भगदड़ का खौफ, 25% श्रद्धालुओं ने कैंसिल की जाने की प्लानिंग, इन लोगों को चुकानी पड़ेगी कीमत
बजट पर कांग्रेस की मुहावरेबाजी, Rahul Gandhi ने कहा- 'गोली के जख्म पर Band-Aid', तो खरगे ने भी छेड़ा राग…
बजट छोड़िए सदन में लग गई Akhilesh Yadav को गंदी डांट, ओम बिरला ने सिखाई 'मर्यादा', सामने आया शॉकिंग वीडियो
कल्याण बनर्जी और जगदंबिका पाल के बीच तीखी तकरार,वक्फ की JPC बैठक में क्यों मचा बवाल?
दिल्ली चुनाव से पहले हो गया बड़ा खेला, AAP को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 8 विधायक, कैसे मुंह दिखाएंगे केजरीवाल?
Mahakumbh Stampede Video: दिल दहला देगा महाकुंभ में हुई भगदड़ का नया वीडियो, देखें कैसे गई 30 जाने?
India News (इंडिया न्यूज़), Chief Election Commissioner: राज्यसभा में आज (मंगलवार) मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 संसद के उच्च सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया।
इस विधेयक को 10 अगस्त को सदन में पेश किया गया था। जो कि 1991 के अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति से संबंधित कोई खंड नहीं था। बहस का जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नया कानून जरूरी हो गया है क्योंकि पहले के कानून में कुछ कमजोरियां थीं।
उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि यह विधेयक सीईसी और ईसी की नियुक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, यह शीर्ष अदालत के फैसले के निर्देशों के अनुरूप है और संविधान में निहित शक्ति के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए भी है।
Also Read:
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.