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India News (इंडिया न्यूज), Child Abuse Case: इन दिनों बच्चों से संबंधित अपराध तेजी से पैर पसार रहे हैं। अपराधी अब यौन शोषण जैसे अपराध को सोशल मीडिया के माध्यम से भी अंजाम दे रहे हैं। धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े यौन अपराधों से संबंधित अश्लील कंटेंट बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आया है महाराष्ट्र से। जहां पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक ऐसे यू ट्यूब चैनल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है जिसमें एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न जैसे अपराध को अंजाम दिया जा रहा थाय़ चलिअ बताते हैं पूरा मामला क्या है।
बीते कल यानि 11 जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एक पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से एक यूट्यूब चैनल के संचालक और उसके एक उपयोगकर्ता के खिलाफ बाल शोषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। खबरों के अनुसार, एफआईआर में यूट्यूब के भारत प्रतिनिधि का भी नाम है।
एनसीपीसीआर का यह पत्र यूट्यूब पर ‘लिपस्टिक चैलेंज’ नामक वीडियो अपलोड होने के बाद आया है। इसमें एक महिला और एक नाबालिग को लिपस्टिक लगाते हुए दिखाया गया है, और पहली महिला उसके होठों पर चुंबन करती है और फिर बच्चे से उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चुंबन करने के लिए कहती है।
आपत्तिजनक वीडियो एक महीने पहले अपलोड किया गया था लेकिन YouTube ने सामग्री को नहीं हटाया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 509, पॉक्सो एक्ट 15, 19 और आईटी एक्ट 67 (डी) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
NCPCR chief Priyank Kanoongo writes to Mira Chatt, YouTube's Head of Government Affairs & Public Policy, in lndia, asking her to appear before them in person on 15th January along with the list of all such challenges running on YouTube "portraying potentially indecent acts… pic.twitter.com/OyPUmt1389
— ANI (@ANI) January 10, 2024
हालांकि, इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। NCPCR ने YouTube इंडिया के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति के प्रमुख को भी तलब किया है।
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