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India News (इंडिया न्यूज़), Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नियमों को अधिसूचित किया। जिससे कानून के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे।
उन्होंने एक्स पर लिखा, “इस अधिसूचना के साथ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।”
अमित शाह ने संशोधित नियमों को सूचीबद्ध करने वाला एक दस्तावेज़ भी जारी किया।यह कानून उन गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले तीन देशों से भारत में प्रवेश किया था।
धारा 6बी के तहत नागरिकता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
नए नियमों में सुझाव दिया गया है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को दो विशेष दस्तावेज जमा करने होंगे। भारतीय नागरिक को आवेदक के चरित्र के बारे में शपथ पत्र के माध्यम से गवाही देनी होगी। आवेदक को संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्राकृतिकीकरण की योग्यताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म VIIIA में प्रस्तुत किया जाता है। जिमसे यह शामिल हो-
नियमों में कहा गया है कि जो लोग उस भाषा को बोल सकते हैं, पढ़ या लिख सकते हैं, उन्हें पर्याप्त ज्ञान वाला माना जाएगा। व्यक्ति को यह घोषणा भी करनी चाहिए कि उसका आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में उसके देश की नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी।
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