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मनीष, कविता और विभव को जेल राहत, क्या केजरीवाल को भी मिलेगी बेल ? आज SC में बड़ी सुनवाई

Reepu kumari • LAST UPDATED : September 5, 2024, 8:24 am IST

Arvind Kejriwal

India News (इंडिया न्यूज), SC to hear Arvind Kejriwal Plea: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अब समाप्त हो चुके आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जमानत की मांग की है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish sisodia) और BRS की नेता के कविता को बेल मिल गई है। इसलिए आज का दिन बेहद खास है आप के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को तय की है। अदालत ने सीबीआई को याचिकाओं में से एक पर जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।

केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई 

कानूनी समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की एक याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। राजू ने कहा कि दूसरी याचिका में सीबीआई का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड विवेक जैन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की नवीनतम याचिका, 5 अगस्त के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती है, जिसके तहत सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को एकल न्यायाधीश की पीठ ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दिया था।

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26 जून को हुई थी गिरफ्तार

3 सितंबर को, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर चौथे पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया, जिसमें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जब वह कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे।

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