India News ( इंडिया न्यूज़ ) CM Mohan Yadav Issued Big Order : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक भी कर डाली। इसमें हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का अहम फैसला लिया गया। वहीं सीएम ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगाने का आदेश दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कितने तेज आवाज (डेसिबल) तक डीजे या साउंड बजाया जा सकता है, यह स्कीम चुनाव से पहले ही बन गई थी। तब यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे। लेकिन लाड़ली बहना योजना की वजह से इसे रोक दिया गया था।
कितने डेसिबल साउंड पर प्रतिबंध लगाया गया
सामान्य तौर पर सुनने की सीमा 0 से 180 डेसिबल तक है, जबकि 85 डेसिबल से ज्यादा शोर सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। लेकिन अलग-अलग राज्यों और जिलों में कार्यक्रमों के अनुसार प्रशासन साउंड डेसिबल की अनुमति देता है। आमतौर पर कार्यक्रम, रोडशो के लिए प्रशासन 10 से 55 डेसिबल तक के साउंड सिस्टम की अनुमति देता है। लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों का उल्लघंन करते रहते है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के साउंड पर रोक लगाई गई है।
दिए ये नए आदेश
दस्तावेज का एक सुरक्षित डेटा बनेगा। सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये नए आदेश लागू होंगे। इसके आलवा एक अन्य प्रस्ताव में तेंदूपत्ता बोनस प्रति बोरा 3,000 रुपए से 4,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
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