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राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने पर कांग्रेस नेता Sachin Pilot का बयान, कहा – सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद… लोकतंत्र जीवित है

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : August 8, 2023, 7:20 pm IST
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राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने पर कांग्रेस नेता Sachin Pilot का बयान, कहा – सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद… लोकतंत्र जीवित है

Sachin Pilot

India News (इंडिया न्यूज़),Sachin Pilot: राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मानहानि कानून के 150 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की जेल नहीं हुई…उन्होंने कर्नाटक में भाषण दिया और गुजरात से किसी ने मानहानि का मामला दर्ज करा दिया। सत्र न्यायालय, निचली अदालत,हाई कोर्ट ने सज़ा का ऐलान किया और वो भी ऐसी सज़ा जिसमें उन्हें दो साल की सज़ा हुई और उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उदाहरण पेश किया कि लोकतंत्र जीवित है। बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को ‘मोदी’ सरनेम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी।

गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील पर जुलाई में गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

क्या है मामला?

13 अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का नाम ‘मोदी’ कैसे है?” भाजपा के पूर्व विधान सभा सदस्य (एमएलए) पूर्णेश मोदी ने उक्त भाषण पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को अपमानित और बदनाम किया।

सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि गांधी ने अपने भाषण से जानबूझकर ‘मोदी’ उपनाम वाले लोगों का अपमान किया है। मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें दोषी ठहराया। न्यायाधीश हदीराश वर्मा ने फैसला दिया था। सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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