India News (इंडिया न्यूज़), Congress:आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए अदालत के फैसले पर 10 दिन की रोक लगाने की भी मांग की थी। अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) आकलन वर्ष (AY) 2018-19 के लिए कर दावों से संबंधित आईटी विभाग के साथ एक विवादास्पद आयकर मामले में उलझी हुई है। शुरुआत में 103 करोड़ रुपये का दावा दायर किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 105 करोड़ रुपये कर दिया गया। हालांकि, ब्याज के रूप में 30 करोड़ रुपये शामिल करने के बाद दावा बढ़कर 135 करोड़ रुपये हो गया।
कांग्रेस ने बुधवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की और आरोप लगाया कि कर विभाग ने विभिन्न बैंकों में उसके खातों से “अलोकतांत्रिक तरीके से” 65 करोड़ रुपये की राशि निकाल ली।
16 फरवरी को कांग्रेस के मुख्य बैंक खाते फ्रीज कर दिये गये। हालाँकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने बाद में उन्हें अगले सप्ताह की सुनवाई लंबित रहने तक काम करने की अनुमति दे दी।
इसके बाद कांग्रेस ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की और आरोप लगाया कि कर विभाग ने “अलोकतांत्रिक तरीके से” विभिन्न बैंकों में उसके खातों से 65 करोड़ रुपये की राशि निकाल ली।
वकील ने कहा, “मैं एक 100 साल पुरानी पार्टी हूं जो नियमित रूप से अपना रिटर्न दाखिल करती है… चुनाव की पूर्व संध्या पर ऐसा करना यह सुनिश्चित करना है कि मैं लोकतंत्र के त्योहार में भाग न लूं… हमारा गला घोंटा जा रहा है।” कांग्रेस की ओर से पेश होकर ट्रिब्यूनल कोर्ट को जानकारी दी थी.
जवाब में, कर विभाग ने कहा कि पार्टी “एक झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें आम चुनावों से पहले निशाना बनाया जा रहा है।”
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