होम / अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत याचिका की खारिज, कहा………

अदालत ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत याचिका की खारिज, कहा………

Priyanshi Singh • LAST UPDATED : November 29, 2022, 9:29 pm IST

कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान के लिए बूरी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा, ”पुलिस अधिकारियों की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है।”

बता दें अदालत खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शिखा चहल ने कहा, ”उपरोक्त कारणों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी द्वारा समान अपराध करने और गवाहों को धमकाने व सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह अदालत इस चरण में आरोपी को जमानत देने की इच्छुक नहीं है।”

उन्होंने कहा कि खान पर पहले से छह मामले हैं और पहले भी इसी तरह के मामले में एक लोक सेवक के काम में बाधा पहुंचाने और उस पर हमला करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि खान किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं हैं, क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है। अदालत ने कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ खान की भाषा, कार्रवाई और आचरण को सख्ती से देखा जाना चाहिए और कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

खान के खिलाफ शाहीन बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से रोकना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Tags:

Delhi

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT