IndiaNews (इंडिया न्यूज), Kota Gangrape: राजस्थान के कोटा शहर में शुक्रवार को कम से कम आठ लोगों ने 42 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। महिला कोटा में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है।
कोटा पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान ने कहा, यह घटना कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में एक झुग्गी बस्ती के पास हुई जब महिला शुक्रवार रात करीब 9 बजे अपने ठेकेदार के साथ लौट रही थी। तीन हिस्ट्रीशीटरों सहित आरोपियों ने शुरू में उसके गहने और पर्स छीन लिए, उन्हें बंधक बना लिया और बाद में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। महिला कोटा में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। उसका पति अपने तीन बच्चों में से एक के साथ मध्य प्रदेश में रहता है जबकि दो अन्य कोटा में महिला के साथ रहते थे।
रेलवे कॉलोनी के डीएसपी राजेश सोनी ने कहा, शराब के नशे में करीब चार लोगों ने महिला और उसके ठेकेदार पर उस समय हमला कर दिया जब वे शुक्रवार को एक साइट से लौट रहे थे। आरोपियों ने महिला से एक जोड़ी बालियां और दोनों पर्स छीन लिए। जब ठेकेदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी भी पिटाई की।
इसी बीच एक आरोपी ने अपने चार अन्य साथियों को बुला लिया।
पुलिस अधिकारी ने कहा, बाद में सभी आठ आरोपियों ने उन दोनों का अपहरण कर लिया, उन्हें सड़क के किनारे एक झाड़ीदार इलाके में ले गए और महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपी महिला और ठेकेदार दोनों को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। सोनी ने कहा, “हालांकि, एक बार जब वे वहां से चले गए, तो ठेकेदार अपने दोपहिया वाहन को अपने स्थान से लाने में कामयाब रहा और महिला को उस रात उसके घर छोड़ दिया।
शनिवार की सुबह महिला स्थानीय थाने पहुंची और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। हालांकि, पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और उनमें से 7 की पहचान कमलेश कोली (25), शकीर हुसैन (24), विष्णु गौतम (23), गजेंद्र सिंह (24), आरिफ कालिया (19), राजेश्वर कुमार (19) और जम्मू (20) के रूप में की है।
पुलिस ने बताया कि शनिवार रात वदाना से कमलेश, शाकिर, विष्णु और गजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। इस बीच, बाकी तीनों अरीफ, राजेश्वर और जम्मू को भी रविवार रात को घटनास्थल के पास ही एक नई झुग्गी बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने कहा, आठ आरोपियों में से, कमलेश, शकीर और जम्मू भी कोटा के कई पुलिस स्टेशनों में हत्या और डकैती सहित कई मामलों दर्ज हैं।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), और 348 (गलत तरीके से कारावास) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, पुलिस से बचने के लिए दीवार से कूदने की कोशिश में कमलेश और शकीर भी मामूली रूप से घायल हो गए। सोनी ने कहा, प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हम आठवें आरोपी की भी तलाश कर रहे हैं। इस बीच महिला की मेडिकल जांच भी करायी गयी। आगे की जांच चल रही है।
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