इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
CTG Rule Change: हाल ही में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसमें लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान (सीटीजी) नियम को संशोधित किया है जो ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसना चाहते हैं। अब तक एक तिहाई सीटीजी स्वीकार्य था यदि कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किमी से अधिक दूर स्टेशन पर बसना चाहता था।
central employees CTG: बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अंतिम ड्यूटी स्टेशन से 20 किमी की शर्त को खत्म करने जा रही है। सरकार की ओर से संशोधित इस नियम के अनुसार, अब कोई भी केंद्रीय कर्मचारी, जो रिटायर हो चुका है। सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी ले सकेंगे। हालांकि, अनुदान का दावा करने के लिए निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल होना चाहिए। दूसरी ओर, जो कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर बस जाते हैं, वे 100 फीसदी सीटीजी प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
बता दें कि वर्तमान में सीटीजी को केंद्र सरकार को अंतिम आहरित वेतन के मूल वेतन का 80 फीसदी जमा किया जाता है। हालांकि, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों में या बाहर जाने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मूल वेतन का 100 फीसदी प्रदान करता है।
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