संबंधित खबरें
मक्का की मस्जिदों के नीचे मंदिर है?, नरसिंहानंद ने खोला 'अरब से आए लुटेरों' का राज, फिर बिदक जाएंगे मौलाना
रद्द होंगे UP के उपचुनाव? अखिलेश के चाचा ने बंदूक कांड पर मचाया बवाल, हार का डर या कुछ और
Jalandhar Encounter : गन्ने के खेत में पुलिसवालों ने किया एनकाउंटर, 50 बार हुईं धांय-धांय, वीडियो देखकर कांप गए लोग
फिर खून के आंसू रोए 25 कश्मीरी पंडित, घाटी में हुआ ये दर्दनाक काम, वीडियो सामने आने पर CM उमर अब्दुल्ला की थू-थू
'भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं…', धीरेंद्र शास्त्री के इस कदम पर भड़क गए मौलाना रिजवी, कह डाली चौंकाने वाली बात
बदल गए ट्रेन रिजर्वेशन के नियम…ट्रैवल करने से पहले जान लें सारे नए बदलाव, अब ऐसे होगी टिकट बुकिंग
India News (इंडिया न्यूज),Draft Broadcasting Services (Regulation) Bill: सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि प्रस्तावित प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक का नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। यह विधेयक के कुछ कथित प्रावधानों के बाद आया है, जिसने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के बीच चिंता पैदा कर दी थी, जिन्होंने दावा किया था कि यह उन्हें ओटीटी या डिजिटल समाचार प्रसारकों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “जवाब में, विभिन्न संघों सहित कई सिफारिशें/टिप्पणियाँ/सुझाव प्राप्त हुए। मंत्रालय मसौदा विधेयक पर हितधारकों के साथ कई परामर्श कर रहा है।”
मंत्रालय ने आगे कहा कि 15 अक्टूबर तक टिप्पणियाँ और सुझाव मांगने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। विस्तृत परामर्श के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।
मसौदा विधेयक को परामर्श के लिए 11 नवंबर, 2023 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। हालांकि, विपक्ष ने आरोप लगाया कि हाल ही में, मसौदे का संशोधित संस्करण कुछ चुनिंदा हितधारकों को “गुप्त रूप से” दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने भी राज्यसभा में यह मामला उठाया था।
सोशल मीडिया पर कई पोस्ट थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कथित संशोधित बिल की सामग्री प्रचलन में है, जिस पर कंटेंट क्रिएटर्स के एक वर्ग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, संशोधित मसौदा बिल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को उनके यूजरबेस को परिभाषित करने के लिए “डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर” के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करता है। इसके लिए उन्हें कंटेंट मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित करने के लिए सरकार के साथ पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता होगी, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंताएँ पैदा हुईं।
यह बताया गया है कि ये डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर OTT प्रसारण सेवाओं और पंजीकृत डिजिटल मीडिया से अलग होंगे। बिल के पहले मसौदे में पहले ही प्रस्ताव दिया गया था कि OTT प्लेटफ़ॉर्म, जिन्हें किसी भी तरह की सामग्री बनाने की स्वतंत्रता है, एक प्रोग्राम कोड से बंधे होंगे।
पिछले हफ़्ते, 90 से अधिक डिजिटल न्यूज़ प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डिजीपब न्यूज़ इंडिया फ़ाउंडेशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया के प्रतिनिधियों ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनिंदा हितधारकों के साथ बंद कमरे में परामर्श किया और डिजिटल मीडिया संगठनों और नागरिक समाज के संघों के साथ बड़ी चर्चाएँ अभी तक नहीं हुई हैं। उन्होंने मसौदा विधेयक की प्रतियां मांगने के लिए मंत्रालय को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
यूपी में हो गया बहुत बड़ा खेला! कांग्रेस ने उड़ाई Akhilesh Yadav के रातों की नींद
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.