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India News (इंडिया न्यूज), Delhi court: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को छह महिला पहलवानों के द्वारा दायर किए गये यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए।
मामले में अदालत ने कहा कि, उसे छह में से पांच मामलों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। जबकि पांच मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354 डी (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल का हमला) के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है।
बता दें कि, 18 अप्रैल को अदालत आरोप तय करने पर आदेश सुनाने वाली थी, लेकिन बृज भूषण द्वारा 7 सितंबर, 2022 को डब्ल्यूएफआई कार्यालय में उनकी उपस्थिति की रिपोर्टों की आगे की जांच की मांग करते हुए अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था।
मामले का अपडेट जारी है…
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