संबंधित खबरें
संभल जामा मस्जिद है हरि हर मंदिर! याचिकाकर्ता के इस दावे पर हो रहा सर्वे, आखिर मुस्लिम क्यों कर रहे इसका विरोध?
बीजेपी को मिली जीत के बाद ये क्या बोल गए CM योगी? किसी ने विपक्ष को लताड़ा तो कोई अखिलेश की बखिया उधेड़ते आए नजर
झारखंड में किसने बिगाड़ा भाजपा का खेल? 71 सीटों पर लड़ा चुनाव लेकिन…
'अब नहीं लड़ेगा चुनाव…',लगातार मिल रही हार के बाद बसपा सुप्रीमो ने कह दी बड़ी बात, सुनकर रो पड़े पार्टी कार्यकर्ता
भारत का वो गांव जो पूरी दुनिया में मशहूर, बैंकों में जमा है बेशुमार पैसा, यहां रहते हैं सिर्फ इस खास जाति के लोग
फडणवीस और शिंदे में से कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम…कल होगा फैसला, इस फॉर्मूले से बन सकती है बात
India News (इंडिया न्यूज), Delhi Government vs MCD: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह साफ करते हुए कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सदस्यों को नामित करने का अधिकार है।
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह अधिकार दिल्ली नगर निगम अधिनियम से आता है, इसलिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह मानने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि यह एक वैधानिक शक्ति है और कार्यकारी नहीं है, इसलिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह के अनुसार नहीं, बल्कि वैधानिक आदेश का पालन करना था।
एमसीडी में 10 एल्डरमैन के नामांकन को लेकर विवाद के बीच, सीजेआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना 10 एल्डरमैन नामित करने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले के संबंध में 17 मई, 2023 तक फैसला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली सरकार को झटका
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया जिसमें उसने उन अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की थी जिसके माध्यम से उपराज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बजाय अपनी पहल पर एमसीडी में 10 सदस्यों को नामित किया था।
अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार को दरकिनार करके एमसीडी में अपनी मर्जी से नियुक्तियां नहीं कर सकते।
डेढ़ महीने बाद घर लौटी Armaan Malik की तीसरी पत्नी, दूसरी बीवी ने किया जोरदार वेलकम
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.