Delhi High Court gives big relief to Pooja Khedkar in fake identity case, extends interim protection from arrest फर्जी पहचान मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी में अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई-IndiaNews
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फर्जी पहचान मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी में अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

Sohail Rahman • LAST UPDATED : August 29, 2024, 2:52 pm IST
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फर्जी पहचान मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी में अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

India News (इंडिया न्यूज़), Puja Khedkar: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूजा खेडकर की गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ा दी। पूजा खेडकर पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें कथित तौर पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और दस्तावेजों में जालसाजी करने के कारण सिविल सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इस तरह पूजा खेडकर की गिरफ्तारी से सुरक्षा उस तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। 

क्या था मामला? 

महाराष्ट्र कैडर में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त 34 वर्षीय खेडकर ने कथित तौर पर अपना नाम, अपने माता-पिता के नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान बदलकर तय सीमा से अधिक बार परीक्षा देने का प्रयास किया। जिसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर को 31 जुलाई को बर्खास्त कर दिया था। प्रारंभिक जांच के बाद, जिसमें उन्हें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2022 नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।

UPSC ने खेडकर की अंतरिम उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की किसी भी परीक्षा या चयन में शामिल होने से रोक दिया। खेडकर पर विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC (गैर-क्रीमी लेयर) कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। UPSC ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया है।

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पूजा खेडकर किस आधार पर पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट 

बुधवार को अपने खिलाफ UPSC के आरोपों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक प्रतिक्रिया में खेडकर ने तर्क दिया कि एक बार उनका चयन हो जाने और परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हो जाने के बाद UPSC के पास उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि “केवल DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ही अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1954 और CSE 2022 नियमों के नियम 19 के अनुसार परिवीक्षाधीन नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है”।

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