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India News(इंडिया न्यूज),Delhi Airport: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर इन-लाइन बैगेज सिस्टम में तैनात डायल सिक्योरिटी को अचानक एक्स-रे स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह सिर से पैर तक कांप जाता है। वह तुरंत इसकी सूचना एयरपोर्ट के आला अधिकारियों को देता है।
सूचना मिलते ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), डायल सिक्योरिटी, कस्टम समेत एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। एक्स-रे स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर ये सभी अधिकारी भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बाद उस यात्री की तलाश शुरू की जाती है जिसके नाम पर यह सामान चेक-इन किया गया था।
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जांच में पता चला कि यह सामान पलजीत सिंह पॉल लालवानी नाम के यात्री का है। पलजीत सिंह मूल रूप से अमेरिकी नागरिक हैं और वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-101 से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाले थे। सीआईएसएफ और कस्टम की निगरानी में एयर इंडिया के अधिकारी पलजीत सिंह को विमान से उतारकर बैगेज मेकअप एरिया में पहुंचे।
पलजीत सिंह के मुख्य बिंदु पर पहुंच के बाद सभी साजिदा की जांच में काले रंग का सैमसोनाइट बैग खोला गया है। जिसमें से एक बड़े जंगल वाली खोपड़ी खराब हो गई है। वहीं, जब भी पलजीत सिंह से इस बारे में पूछा जाता है तो वह कोई पीक जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके बाद, उस यात्री को कस्टम एक्ट 1962 की धारा 110 के तहत को गिरफ़्तार कर लिया गया।
वहीं, वन्यजीव विभाग के अधिकारियों की मदद से सींग वाली इस खोपड़ी की पहचान हिरण की खोपड़ी के रूप में की गई। इस खुलासे के बाद आरोपी पलजीत सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पलजीत सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन कस्टम समेत कुछ अन्य विभागों के लिए नए सख्त निर्देश जारी किए।
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पटियाला हाउस कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिकारियों को बड़े सींगों वाली जब्त खोपड़ी को वन्यजीव विभाग को सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही इस मामले में आईजीआई एयरपोर्ट थाने को एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। कोर्ट के निर्देश पर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी पलजीत सिंह के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 39, 40, 48ए, 49, 49बी और 51 के तहत मामला दर्ज किया है।
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