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Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल को अंतरिम बेल, सुप्रीम कोर्ट ने दी एक और बड़ी छूट  

PUBLISHED BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : July 12, 2024, 1:27 pm IST
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Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल को अंतरिम बेल, सुप्रीम कोर्ट ने दी एक और बड़ी छूट  

Arvind Kejriwal

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक बड़ी छूट दे दी है। वो है कि केजरीवाल अब जेल से ही सरकार चला सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि  वर्तमान में उसी दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की केजरीवाल हिरासत में हैं।

  • केजरीवाल को मिली बड़ा राहत 
  • सुप्रमी कोर्ट 
  • PMLA के तहत मामला

जेल से केजरीवाल चलाएंगे सरकार 

पीठ ने केजरीवाल को अब तक की कैद को देखते हुए अंतरिम जमानत दे दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि बड़ी पीठ अंतरिम जमानत के सवाल को संशोधित कर सकती है। आपको बता दें कि अदालत ने केजरीवाल के सरकार चलाने वाले मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘ केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं। तो यह उन्हें ही फैसला करना होगा कि वो सीएम पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि अब वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल का कहना है कि वो इस्तीफा देकर भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे।

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Delhi Liquor Policy Case: अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी हिरासत में क्यों रहेंगे केजरीवाल? यहां जानें

केजरीवाल CBI की हिरासत में

हालांकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही हैं, क्योंकि उन्हें 25 जून को शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वह तब तक हिरासत में रहे, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 मई को अंतरिम रिहाई नहीं दे दी। जमानत 2 जून को समाप्त हो गई।

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