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Delhi Liquor Policy Case: अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी हिरासत में क्यों रहेंगे केजरीवाल? यहां जानें

PUBLISHED BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : July 12, 2024, 12:17 pm IST
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Delhi Liquor Policy Case: अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी हिरासत में क्यों रहेंगे केजरीवाल? यहां जानें

Arvind Kejriwal Bail

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही कथित दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों तो चलिए आपको बताते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि  वर्तमान में उसी दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की केजरीवाल हिरासत में हैं।

  • केजरीवाल को जमानत 
  • जमानत के बाद भी हिरासत में केजरीवाल 
  • PMLA के तहत मामला

PMLA के तहत मामला

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया, ताकि यह जांच की जा सके कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता या अनिवार्यता को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 में एक शर्त के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

पीठ ने केजरीवाल को अब तक की कैद को देखते हुए अंतरिम जमानत दे दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि बड़ी पीठ अंतरिम जमानत के सवाल को संशोधित कर सकती है।

केजरीवाल CBI की हिरासत में

हालांकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही हैं, क्योंकि उन्हें 25 जून को शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करने के बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वह तब तक हिरासत में रहे, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 मई को अंतरिम रिहाई नहीं दे दी। जमानत 2 जून को समाप्त हो गई।

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ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। बाद में उन्होंने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जिसने 15 अप्रैल को उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया।

दिल्ली की एक अदालत ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी, जिन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ़्तार किया था। अदालत ने केजरीवाल को ₹1 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को इस आदेश पर रोक लगा दी।

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सीबीआई हिरासत को चुनौती दी गई

उसी दिन, सीबीआई ने शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया।केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और सीबीआई मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की। दोनों मामलों की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है।

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