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Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा याचिका पर सुनवाई  -IndiaNews

Reepu kumari • LAST UPDATED : June 26, 2024, 8:31 am IST
Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा याचिका पर सुनवाई  -IndiaNews

Arvind Kejriwal

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके मिल रहे हैं। बता दें कि  बढ़ती कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है। आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उन्हें बुधवार को ट्रायल कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई के साथ मेल खाता है। जिसने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी।

  • पूछताछ और अदालती हलचलें
  • गिरफ़्तारी के निहितार्थ
  • AAP की कड़ी प्रतिक्रिया

पूछताछ और अदालती हलचलें

सोमवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया है। इसके बाद, एजेंसी ने एक विशेष अदालत से केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट मांगा और प्राप्त किया। संभवत: उच्चतम न्यायालय की सुनवाई से पहले, सीबीआई उसे बुधवार सुबह 10 बजे निचली अदालत में पेश करने वाली है।

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गिरफ़्तारी के निहितार्थ

अगर सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करती है और उनकी हिरासत सुरक्षित कर लेती है, तो उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह किए बिना वह तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिससे उनकी कानूनी दुविधा जटिल हो गई है।

AAP की कड़ी प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी (आप) ने सीबीआई की कार्रवाई की तीखी आलोचना की है. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर केजरीवाल के खिलाफ फर्जी मामला बनाने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा, “पूरा देश इसे देख सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता से खड़ा है।”

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जमानत कार्यवाही पृष्ठभूमि

21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को 20 जून को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। हालांकि, ईडी ने इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने बाद में 21 जून को जमानत पर रोक लगा दी और 25 जून के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इसके बाद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने तत्काल निर्णय जारी करने के बजाय उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करने की सलाह दी।

हाई कोर्ट का आदेश

आज, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निचली अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केजरीवाल की रिहाई के लिए आवश्यक शर्तों की रूपरेखा नहीं बनाई है, जिसके तहत उन पर आरोप लगाया गया है, जिससे चल रही कानूनी लड़ाई में जटिलता की एक और परत जुड़ गई है।

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