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India News (इंडिया न्यूज़), Delhi mayoral polls: 26 अप्रैल को होने वाले दिल्ली मेयर चुनाव को गुरुवार को रद्द कर दिया गया। दिल्ली नगर निगम ने अपने नोटिस में बताया कि अबतक कोई पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल कार्यालय ने चुनाव को “रद्द” कर दिया क्योंकि उन्हें पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करनी थी।
आप नेता दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि वह मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। “चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बावजूद भाजपा ने यह चुनाव रद्द करवा दिया। उपराज्यपाल कार्यालय ने यह कहते हुए चुनाव रद्द कर दिया कि वह मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। ऐसे पहले भी उदाहरण हैं जहां उन्होंने आयोग की सहायता और सलाह का पालन नहीं किया है।”
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चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है। इसलिए, शेड्यूल के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है। तदनुसार, के तहत एमसीडी नोटिस में कहा गया है, एजेंडे में आइटम नंबर 3 और 4 के रूप में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से संबंधित सामान्य आधिकारिक कामकाज को स्थगित कर दिया गया है.
आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब तक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी और परंपरागत रूप से वर्तमान मेयर शैली ओबेरॉय को पीठासीन अधिकारी होना चाहिए। सौरभ ने कहा, “लेकिन जिस तरह से मुख्य सचिव ने चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर फाइल सीधे उपराज्यपाल कार्यालय भेज दी, उससे हमें साजिश की बू आ रही है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया और वह अब केरल में हैं।”
आप ने एमसीडी के मेयर पद के लिए महेश खिची और डिप्टी मेयर पद के लिए रविंदर भारद्वाज को मैदान में उतारा है। दूसरे कार्यकाल में मेयर का पद आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है. भारत निर्वाचन आयोग ने 26 अप्रैल को मेयर चुनाव के लिए बुधवार को सहमति दे दी।
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