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Delhi Metro Grap-3: ग्रैप-3 लागू होने के बाद, दिल्ली मेट्रो को आज से बढ़ा काम, जानें क्यों

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : November 3, 2023, 5:55 am IST
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Delhi Metro Grap-3: ग्रैप-3 लागू होने के बाद, दिल्ली मेट्रो को आज से बढ़ा काम, जानें क्यों

Delhi Metro

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Metro Grap-3: दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर चुकी है। सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लोग बाहर कम निकल रहे हैं। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाएं। वहीं इसको लेकर केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने बृहस्पतिवार को गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना यानी GRAP-3 को लागू कर दिया गया है। शाम पांच बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 था। जो कि यह गंभीर स्थिति है। प्रदूषण के विकराल स्तर को देखते हुए दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो ने भी अब बड़ा फैसला लिया है। मेट्रो ज्यादा सवारियों को ढोने के लिए ज्यादा काम करेगी। इस मामले को लेकर DMRC ने बताया है कि, दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो आज शुक्रवार 3 नवंबर 2023 से अपने नेटवर्क पर 20 एक्स्ट्रा फेरे और लगाएगी।

60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी दिल्ली मेट्रो

प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुज दयाल ने बताया कि, “दिल्ली मेट्रो पहले से ही सोमवार से शुक्रवार तक ट्रेनों के 40 अतिरिक्त फेरे लगा रही है। 25 अक्टूबर को ग्रैप-2 लागू होने के बाद से ऐसा हो रहा है। वहीं अब कल यानी 3 नवंबर से मेट्रो प्रदूषण से निपटने की पहल में अपना योगदान देते हुए कुल 60 अतिरिक्त फेरे लगाएगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।”

जानें इसके चार चरण क्या है?

बता दें कि, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर GRAP को चार चरणों में बांटा गया है। पहला चरण एक्यूआई 201 से 300 (खराब), उसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 (बहुत खराब), तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 (गंभीर) और चौथा चरण एक्यूआई 450 (अति गंभीर) होने पर लागू होता है। जीआरएपी के तीसरे चरण में आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण, तोड़फोड़ कार्यों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी जाती है। तीसरे चरण में दिल्ली से बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों, डीजल से चलने वाले ट्रकों, और मध्यम व भारी माल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है।

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