कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया है। इस नए एक्सप्रेसवे को 15 फरवरी से यात्रियों के लिए भी खोल दिया गया है। अगर आप भी इस पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले इस पर लागू नियमों के बारे में जान लिजिए।

  • टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की एंट्री बैन
  • अचानक कार रोकने पर कटेगा चलान
  • वाहनों के लिए तय की गई है लिमिट
टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की एंट्री बैन

सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तीन पहिया वाहन प्रतिबंधित (Restricted) हैं। इन्हें चलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कम स्पीड में चलने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर या बिना मोटर वाला कोई वाहन इस पर नहीं चलाया जाएगा।

अचानक कार रोकने पर कटेगा चलान

दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेस-वे पर अधिकतम स्पीड 120 किमी प्रति घंटा की है, लेकिन इस एक्‍सप्रेस-वे पर आप बिना वजह गाड़ी रोक नहीं सकते। अचानक गाड़ी रोकने पर आपका चलान कटेगा। गाड़ी को केवल रेस्ट एरिया में ही रोकने की परमिशन है। कुछ-कुछ दूरी पर रेस्‍ट एरिया का इंतजाम किया गया हैं केवल तकनीकी खामी होने पर ही एक्‍सप्रेसवे पर आप बिना रेस्‍ट एरिया के गाड़ी रोक सकते हैं।

वाहनों के लिए तय की गई है लिमिट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हर गाड़ी के लिए स्पीड लिमिट भी तय की गई है। इसमें हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए 120 किमी प्रति घंटे की गति सीमा रखी गई है जिसमें कार भी शामिल हैं। ट्रकों और बसों की गति सीमा 80 किमी प्रति घंटा तय की गई है।

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