India News (इंडिया न्यूज़),Delhi Service Bill: दिल्ली: बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि 2015 से AAP सरकार अपनी अक्षमता का बहाना बना रही है…यह ‘झगड़लू’ और ‘निकाम्मी’ सरकार है…मैं विधेयक (दिल्ली सेवा विधेयक) पारित करने के लिए राष्ट्रपति को बधाई देता हूं।” अब विधेयक पारित हो गया है, दिल्ली में प्रशासन कानून के अनुसार काम करेगा। बता दें दिल्ली सेवा विधेयक को संसद के मालसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध के बावजूद दोनों सदनों में बड़े ही आराम से पारित कर दिया गया।
#WATCH | BJP leader Bansuri Swaraj says, "…Since 2015 the AAP govt made excuses for their inefficiency…It is a 'Jhagdalu' & 'Nikammi' government…I congratulate the President for passing the bill (Delhi Services Bill). Now that the bill is passed, the administration in Delhi… pic.twitter.com/KyXldMaQVf
— ANI (@ANI) August 12, 2023
गौरतलब है 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देकर ये साफ कर दिया कि दिल्ली की नौकरशाही पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल है और अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भी अधिकार भी उसी का है। प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण और अधिकार से जुड़े मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, दिल्ली की पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर केंद्र का अधिकार है, लेकिन बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार का ही अधिकार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी दूसरे मसलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी।ऐसे में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई , जिसके तहत अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को वापस मिल गया। ऐसे में इस अध्यादेश को बिल बनाने के लिए विपक्ष के विरोध के बावजूद सबसे पहले इसे लोकसभा में और फिर राज्यसभा में पारित हो गया। इस बिल में दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित किया गया है जिसके AAP समेत तमाम विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं।
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